एमएलसी का फुल फॉर्म या मतलब मेंबर ऑफ लेजिसलेटिव काउंसिल होता है, जिसे हिंदी में विधान परिषद कहते हैं
भारत के कुछ राज्यों में दो सदनों की व्यवस्था है जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दो सदनों की व्यवस्था है, जिसे हम राज्यसभा और लोकशभा कहते हैं
वैसे ही भारत के कुछ राज्यों में दो सदन की व्यवस्था है जिसे हम विधान सभा और विधान परिषद् कहते है
फिलहाल विधान परिषद की व्यवस्था भारत के 6 राज्यों में है जिनमें बिहार और उत्तर प्रदेश प्रमुख है

विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल एक बार चुने जाने पर 6 साल के लिए होता है
विधानसभा से उलट विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता है और इसके कुल सदस्यों का एक तिहाई हर 2 साल पर चुना जाता है
किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कैसे होता है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 किसी भी राज्य को यह अधिकार देता है कि वह अपने राज्य में विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद का भी गठन कर सकता है
राज्य अपने सुविधा और अपने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विधान परिषद का गठन करते हैं
किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रक्रिया निम्न है-
- जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाना है उस राज्य के दो तिहाई विधानसभा सदस्यों का इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करना जरूरी होता है
- विधानसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद इस प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा से भी पास होना होता है
- राज्यसभा और लोकसभा से पास हो जाने के बाद यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है
राज्य जिनमें विधान परिषद की व्यवस्था है
भारत के इन निम्न राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है-
- बिहार
- महाराष्ट्र
- उत्तरप्रदेश
- कर्नाटका
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
